छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा
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