उत्तराखंड सरकार का कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी किया
उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया. प्रेस रिलीज के अनुसार, राज्य सरकार के सभी नियमित, पूर्णकालिक और यूजीसी से जुड़े अधिकारियों को बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई 2024 से मिलेगा. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एक जुलाई से 30 सितंबर तक के महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान नकद में किया जाएगा जबकि एक अक्टूबर से भत्ता वेतन में जोड़ दिया जाएगा. इस फैसले का लाभ ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर को मिलेगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस लाभ
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर ये आदेश स्वतः लागू नहीं होंगे. उनके लिए अलग से आदेश जारी होंगे. वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा. बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम छह महीने की सतत सेवा की हो.
किस हिसाब से दिया बोनस
छह माह से एक साल तक की सेवा के लिए कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के हिसाब से बोनस दिया जाएगा. अस्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, भी इस बोनस के पात्र होंगे. इसके अलावा बोनस के लिए जिन का पे ग्रेड 4800 है उनको यह लाभ मिल पाएगा और ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब सवा लाख के करीब है. भारत सरकार के आदेशानुसार कर्मचारियों को 30 दिनों का बोनस अधिकतम 7000 रुपये तक की सीमा में दिया जाएगा. बोनस का लाभ केवल 4800 ग्रेड पे तक के वह कर्मचारी पाएंगे जिन्होंने कम से कम 6 महीने की सतत सेवा की हो. 6 महीने से 1 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के हिसाब से बोनस दिया जाएगा.
1 अक्टूबर 2024 से रेगुलर सैलरी में जुड़कर आएगा महंगाई भत्ता
हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशनर का महंगाई भत्ता बढ़ाया था जिसके बाद राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% की दर पर महंगाई भत्ता मिल रहा था इसके दायरे में राज्य सरकार, शायरी निकाय के नियमित और पूर्ण कालिक कर्मचारी कार्य प्रभावित कर्मचारी यूजीसी के वेतन मान पाने वाले शिक्षक और कर्मचारी सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षक एवं प्राविधिक संस्थाओं के कर्मचारी आएंगे, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 31 सितंबर 2024 तक के पुनरीक्षित डीए के एरिया का भुगतान सरकार द्वारा नगद किया जाएगा. कर्मचारियों का बढ़ाया गया महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर 2024 से रेगुलर रूप से सैलरी में जोड़कर आएगा.
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